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पाली: दीपावली पर केवल 'ग्रीन पटाखों' की होगी बिक्री, अस्थाई दुकानों के लाइसेंस के लिए 12 अक्टूबर तक आवेदन
पाली: दीपावली पर केवल ‘ग्रीन पटाखों’ की होगी बिक्री, अस्थाई दुकानों के लाइसेंस के लिए 12 अक्टूबर तक आवेदन

पाली। आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए पाली जिला प्रशासन ने पटाखों के अस्थाई संग्रहण और बिक्री को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस वर्ष पाली शहर सहित जिले के अन्य सार्वजनिक व चिन्हित स्थानों पर केवल पर्यावरण के अनुकूल ‘ग्रीन आतिशबाजी’ (Green Firecrackers) के विक्रय व अस्थाई भंडारण के लिए ही अनुज्ञा-पत्र (लाइसेंस) जारी किए जाएंगे।

विस्फोटक नियम 2008 के तहत 12 अक्टूबर तक करें आवेदन

प्रशासन ने इच्छुक व्यापारियों और आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए हैं:

  • प्रपत्र: विस्फोटक नियम, 2008 के निर्धारित प्रारूप (प्ररूप एई-5) में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

  • अंतिम तिथि: आवेदन जमा कराने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2026 तय की गई है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज व शर्तें

आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:

  • प्रस्तावित दुकान/स्थल का चार प्रतियों में प्रमाणित साइट प्लान।

  • पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) की प्रमाणित प्रति और पासपोर्ट साइज फोटो।

  • व्यावसायिक स्थल के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज अथवा वैध किरायानामा।

  • यदि स्थल ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो संबंधित ग्राम विकास अधिकारी (VDO) की एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) अनिवार्य होगी।

दुकान का आकार और सुरक्षा नियम

पटाखा बिक्री स्थलों पर किसी भी प्रकार के हादसे को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा मानक तय किए गए हैं:

  • दुकान का क्षेत्रफल: प्रस्तावित दुकान का आकार न्यूनतम 9 वर्गमीटर तथा अधिकतम 25 वर्गमीटर के बीच होना चाहिए।

  • फायर ब्रिगेड की पहुंच: दुकान ऐसे खुले व सुलभ स्थान पर होनी चाहिए जहां आपात स्थिति में अग्निशमन वाहन (फायर ब्रिगेड) आसानी से पहुंच सके।

  • सुरक्षित दूरी: प्रस्तावित स्थल किसी भी अन्य विस्फोटक, अत्यधिक ज्वलनशील अथवा खतरनाक रासायनिक सामग्री के भंडारण स्थल से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।

15 अक्टूबर तक छंटेंगे आवेदन, फिर जारी होंगे अनुज्ञा-पत्र

जिला कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त सभी आवेदनों को परीक्षण के लिए संबंधित नगर निकाय और ग्राम पंचायतों को भेजा जाएगा। इसके बाद चिन्हित सुरक्षित खुले मैदानों/स्थानों पर दुकानों के लिए पात्र आवेदनों की सूची 15 अक्टूबर 2026 तक कार्यालय को भेजी जाएगी। नियमों की जांच और निर्धारित सरकारी शुल्क जमा होने के पश्चात ही पात्र व्यापारियों को ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई अनुज्ञा-पत्र जारी किए जाएंगे।

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